नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के दो लोगों को 12 साल की सजा, जबकि दो अन्य को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपी मोहम्मद शफी शाह को 12 साल के कठोर कारावास और 15000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है. वहीं तालिब लाली को 10 साल कारावास के साथ 10,000 रुपये जुर्माना की सजा दी गई है. मुजफ्फर अहमद डार को 12 साल कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. मुश्ताक अहमद लोन को भी 10 साल और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.
यह मामला एनआईए द्वारा नई दिल्ली में 25.10.2011 को मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन और अन्य, जो हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के सदस्य के रूप में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और नियमित रूप से पड़ोसी क्षेत्राधिकार से धन प्राप्त कर रहे थे, के खिलाफ दर्ज किया गया था.