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चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई नौ जुलाई के लिए स्थगित - आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को प्रवर्तन निदेशलय (ईडी) ने भी पूर्व मंत्री को इस मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था.

आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई नौ जुलाई के लिए स्थगित
आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई नौ जुलाई के लिए स्थगित

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Published : Jun 22, 2021, 7:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सुनवाई मंगलवार को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस मामले की सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रही है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को प्रवर्तन निदेशलय (ईडी) ने भी पूर्व मंत्री को इस मामले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था. इनके छह दिन बाद 22 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दाखिल मामले में चिदंबरम को जमानत दे दी थी, वहीं ईडी के मामले में चिदंबरम को चार दिसंबर 2019 को जमानत मिली थी.

गौरतलब है कि सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए थे. इस अवधि में चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद ही ईडी ने भी इस संबंध में मामला दर्ज किया था.

पढ़ें:जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए : चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था और उसे मार्च 2018 में जमानत मिली थी.

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