नई दिल्ली : दिल्ली दंगे मामले (Delhi riots case) में अदालत ने चार लोगों को बरी किया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट (Additional Sessions Judge Virendra Bhatt) ने राष्ट्रीय राजधानी में 26 फरवरी 2020 के दंगों के दौरान भागीरथी विहार इलाके में एक घर और एक दुकान में आग लगाने, लूटपाट और तोड़फोड़ करने से संबंधित मामले में दिनेश यादव, टिंकू, साहिल और संदीप को बरी कर दिया.
अफजाल सैफी और शोएब की दो शिकायतों (Afzal Saifi and Shoaib's two complaints) के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सैफी ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि एक दंगाई भीड़ उसके घर में घुस आई थी जिसने तोड़फोड़ की, लूटपाट की और आग लगा दी. शोएब ने भी इसी तरह की शिकायत दाखिल कर अपनी दुकान में चोरी होने का आरोप लगाया था. दोनों शिकायतों को जोड़ दिया गया.