ठाणे :कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी की एक अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से स्थायी छूट की मांग की है. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने शिकायतकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई की तारीख 18 मई तक बढ़ा दी.
कुंटे ने, 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ था. कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है. मंगलवार को दाखिल किए गए अपने आवेदन में गांधी ने कहा कि (केरल के वायनाड से) संसद सदस्य होने के नाते उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना पड़ता है, पार्टी के कार्यों में शामिल होना पड़ता है, बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए.