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Defamation case : अभिनेत्री कंगना को राहत नहीं, याचिका खारिज

गीतकार जावेद अख्तर ( Javed Akhtar) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में (Defamation case) अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress Kangana Ranaut ) को राहत नहीं मिली है. केस ट्रांसफर करने के मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है.

Javed Akhtar Kangana
जावेद अख्तर कंगना

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Published : Dec 31, 2021, 9:32 PM IST

Updated : Jan 1, 2022, 12:49 PM IST

मुंबई :मुंबई की एक सत्र अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले के स्थानांतरण का अनुरोध करने वाली अभिनेत्री की अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी. हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.यू. बघेले द्वारा जारी विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है.

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मानहानि मामला अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत स्थानांतरित करने की कंगना रनौत की अर्जी खारिज कर दी थी.

कंगना रनौत द्वारा एक टेलीविजन साक्षात्कार में दिये गये कुछ बयानों को लेकर अख्तर ने नवंबर 2020 में अंधेरी की अदालत में मानहानि की शिकायत दायर की थी. बाद में कंगना ने डिंडोषी सत्र अदालत में यह कहते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यह विचार करने में नाकाम रहे कि (अंधेरी) मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का 'दुरुपयोग' किया जिससे आवेदक के मामले पर असर पड़ा.

पढ़ें- कंगना रनौत के खिलाफ फिर दर्ज हुई शिकायत, जानें अब क्या किया बवाल

पूर्व में कंगना ने दावा किया था कि उन्हें अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत पर 'भरोसा नहीं है' क्योंकि उसने जमानती अपराध में अपने समक्ष पेश न होने की स्थिति में उन्हें वारंट जारी करने की अप्रत्यक्ष 'धमकी' दी थी.

Last Updated : Jan 1, 2022, 12:49 PM IST

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