जयपुर.मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल-पे, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसके साथ ही अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर भी पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा. सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. इससे कार्मिक को 28 वर्ष की अर्हकारी सेवा के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत होने पर ही पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा. साथ ही 75 वर्ष के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त हो सकेगा. कार्मिक/ पेंशनर की मृत्यु की दशा में उसके विवाहित निःशक्त पुत्र / पुत्री तथा 12,500 रुपए प्रतिमाह तक की आय वाले पात्र सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा. इस संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी.
कार्मिकों के स्पेशल पे में वृद्धि :मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इससे कार्मिकों के विशेष वेतन (स्पेशल पे) में वृद्धि होगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्तमान में देय स्पेशल एलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंषा के अनुरूप वृद्धि किया जाना प्रस्तावित था.
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पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां :मंत्रिमंडल ने अब किसी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इनकी रिक्तियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी तीन वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया है. इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे.
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा लाभ :मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची- 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा.
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अभियोजन सेवा में अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर :मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नवीन पद सृजित और अतिरिक्त निदेशक के पद का पे लेवल L-20 से 121 किया गया है. कार्यप्रभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान, पदनाम मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान ) नियम 1989, 1998, 2008 और 2017 में संशोधन कर कार्यप्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों की तर्ज पर वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय किया है.
चार सेवा नियम कार्मिक विभाग की अधिसूचना में शामिलःमंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण के संबंध में 17 जनवरी 2013 को जारी अधिसूचना में चार सेवा नियमों को शामिल करने का निर्ण किया है. इसके तहत राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम-2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2001 को शामिल करने का निर्णय किया है. साथ ही राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम-2015 को शामिल करने का निर्णय किया है.
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण :मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 मई, 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसके संबंध में घोषणा की थी. शर्मा का राजनीति के साथ-साथ खादी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
विभिन्न छात्रावासों के लिए आवंटित होगी भूमि :मंत्रिमंडल में वीर गुर्जर विकास और धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा और रैगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. वीर गुर्जर विकास और धर्मार्थ ट्रस्ट, भीलवाड़ा को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्गफुट भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. इस निर्णय से भीलवाड़ा और बीकानेर में गरीब छात्रों को निशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिलेगा.