नई दिल्ली:आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपित नंबर 10 राकेश सक्सेना और आरोपित नंबर 11 भूपेंद्र कुमार अग्रवाल पर आरोप तय करने को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस हुई. इस दौरान राकेश सक्सेना की ओर से एडवोकेट संजय एबॉट पेश हुए. वहीं, अग्रवाल की ओर से उनके वकील पेश हुए. जबकि सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह पेश हुए. बहस के बाद विशेष सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त तय कर दी. इस दिन अब अन्य आरोपितों पर आरोप तय करने को लेकर बहस होगी.
उल्लेखनीय है कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 30 जुलाई को बहस पूरी हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सात अगस्त को आरोपित नंबर 10 और 11 पर आरोप तय करने के लिए बहस की तारीख तय की थी. मामले में लालू यादव आरोपित नंबर एक हैं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दूसरे व तीसरे नंबर के आरोपित हैं.
30 जुलाई को बहस के दौरान कोर्ट में दलीलें में पेश करते हुए लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा था कि सीबीआई के पास मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित किया जा सके कि लालू यादव ने किसी को आईआरसीटीसी का टेंडर दिलाने में कोई भूमिका निभाई थी. लालू के वकील ने कहा कि हाई प्रोफाइल मामलों में सीबीआई को पुख्ता सबूतों के साथ आना चाहिए. सिर्फ हवा हवाई बातों के आधार पर आरोप तय करने की मांग नहीं की जा सकती. वहीं, सीबीआई के वकील ने कहा आईआरसीटीसी का टेंडर दो अन्य फर्मों को दिलाने के लिए नीति बदलने में लालू यादव की भूमिका थी.