नई दिल्लीः कथित ठग संजय प्रकाश राय ऊर्फ संजय शेरपुरिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट को बताया गया कि संजय प्रकाश राय द्वारा डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से दो छह करोड़ रुपये की वसूली की गई थी. वो रकम डालमिया ने अंसल बंधुओं से हेराफेरी कर ली थी. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो इस मामले पर 8 दिसंबर तक स्पष्टीकरण दें. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
संजय प्रकाश राय के वकील नीतेश राणा ने कोर्ट से कहा कि डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के ट्रस्टी गौरव डालमिया हैं. उन्होंने कहा कि ED ने संजय शेरपुरिया के खिलाफ जो छह करोड़ रुपये डालमिया से वसूली का आरोप लगाया है वो डालमिया ने अंसल बंधुओं से हेराफेरी कर ली है. इस मामले की जांच ईडी लखनऊ में 2022 से कर रही है. राणा ने कहा कि ईडी केस को लेकर खुद ही भ्रम में है.
नीतेश राणा ने कहा कि डालमिया समूह ने अंसल से 53.14 करोड़ रुपये की हेराफेरी की और छह करोड़ रुपये यूथ रूरल आंत्रप्रेन्योर फाउंडेशन (वाईआरईएफ) को दानस्वरुप ट्रांसफर किए. वाईआरईएफ संजय शेरपुरिया का संगठन है. उसके बाद ईडी ने दिल्ली में 6 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक ही अपराध के लिए दो अलग-अलग केस कैसे हो सकते हैं.
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