नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court)ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिए गए भाषणों के मामले में 28 मार्च से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने 28 मार्च से अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को दर्ज करने का आदेश दिया. पहले हुई सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई का संकेत दिये थे.
चार फरवरी को दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. 24 जनवरी को कोर्ट ने शरजील की एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को ही शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की गयी थी.