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नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद में लगाई गईं पाबंदियां

By IANS

Published : Dec 31, 2023, 3:09 PM IST

New Year in Hyderabad : हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है. यहां पर पुलिस ने कई इलाकों में प्रतिबंध लगा रखे हैं.

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हैप्पी न्यू ईयर

हैदराबाद : नए साल के जश्न के मद्देनजर हैदराबाद और उसके आसपास पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है और होटल, रेस्तरां और बार पर कुछ पाबंदी लगाई है. शहर के केंद्र में हुसैन सागर झील के आसपास की सड़कें, नेहरू आउटर रिंग रोड, पीवीएनआर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और कुछ सड़कें 31 दिसंबर को रात 10 बजे से 1 जनवरी को सुबह 5 बजे के बीच यातायात के लिए बंद रहेंगी.

उत्सव के दौरान दुर्घटनाओं या किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा के पुलिस आयुक्तों ने पाबंदी संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और अन्य यातायात उल्लंघनों की जांच के लिए तीनों आयुक्तालयों की सीमा में विशेष चेकपोस्ट स्थापित किए हैं.

शहर में रात 8 बजे से नशे में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू होगा. पहली बार तेलंगाना राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो (टीएसएनएबी) भी संदिग्धों पर ड्रग्‍स परीक्षण करेगा. टीएसएनएबी कर्मी संदिग्धों से मूत्र के नमूने एकत्र करेंगे और परीक्षण करेंगे, इसके परिणाम पांच मिनट में पता चल जाएंगेे.

नए साल की पार्टियों, होटलों, रेस्तरां, फार्म हाउस, रिसॉर्ट्स, पब और बार के आयोजकों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपने परिसरों में नशीली दवाओं के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हुसैन सागर झील के आसपास बड़ी संख्या में मौज-मस्ती करने वालों के जमा होने के कारण पुलिस ने यातायात परिवर्तन की घोषणा की है.

पुलिस आयुक्त के. श्रीनिवास रेड्डी ने घोषणा की कि रात 10 बजे से एनटीआर मार्ग, पीवीएनआर मार्ग (नेकलेस रोड) और अपर टैंक बंड पर वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोपहर 2 बजे तक मोटर चालकों से वैकल्पिक मार्ग लेने का अनुरोध किया गया है. विभिन्न मार्गों से हुसैन सागर की ओर आने वाले यातायात को डायवर्ट किया जाएगा.

शहर के सभी फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद रहेंगे. पीवीएनआर एक्सप्रेस फ्लाईओवर उन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा जो हवाई टिकट दिखाने पर आरजीआई हवाई अड्डे के लिए बाध्य हैं.

यात्रा बसें, लॉरी और भारी माल वाहन (एचजीवी) और भारी यात्री वाहन (एचपीवी) को सुबह 2 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के हित में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस नशे में गाड़ी चलाने, तेज गति, खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने, दोपहिया वाहनों पर तीन बार सवारी करने और अन्य यातायात उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक जांच करेगी.

साइबराबाद पुलिस ने घोषणा की है कि नेहरू आउटर रिंग रोड रात 10 बजे से आरजीआई हवाई अड्डे की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर हल्के मोटर वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा. सुबह 5 बजे तक पीवीएनआर एक्सप्रेस वे हवाईअड्डे की ओर जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद रहेगा.

शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, गाचीबोवली फ्लाईओवर, जैव-विविधता फ्लाईओवर 1 और 2, शैकपेट फ्लाईओवर, माइंड स्पेस फ्लाईओवर, रोड नंबर 45 फ्लाईओवर और दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, साइबर टावर फ्लाईओवर, फोरम मॉल-जेएनटीयू फ्लाईओवर, कैथलापुर फ्लाईओवर, बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर (बालानगर) और एएमबी फ्लाईओवर (कोंडापुर) यातायात के लिए बंद रहेंगे.

कैब/टैक्सी/ऑटो रिक्शा के चालकों/परिचालकों को उचित वर्दी में रहने और अपने सभी दस्तावेज साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. वे किसी भी जनता को किराये पर सवारी लेने से मना कर देंगे। वाहन चलाने से इनकार करने पर ई-चालान के रूप में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जनता ऐसी शिकायतें हमें वाहन, समय, स्थान आदि के विवरण के साथ व्हाट्सएप 9490617346 पर भेज सकती हैं.

पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया क‍ि “कोई भी बार/पब/क्लब आदि जानबूझकर या लापरवाही से अपने ग्राहकों/सहयोगियों को अपने परिसर में शराब पीने के बाद नशे में गाड़ी चलाने की अनुमति देता है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा और अपराध को बढ़ावा देने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा. वे अपने ग्राहकों/सहयोगियों को नशे में गाड़ी चलाने के परिणामों के बारे में सख्ती से शिक्षित करेंगे और यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे। वे नशे में धुत्त व्यक्तियों को अपने परिसर से वाहन चलाने से रोकेंगे.”

वाहनों में उच्च-डेसीबल ध्वनि/संगीत प्रणालियों का उपयोग निषिद्ध है और वाहनों को हिरासत में लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए आरटीओ को भेजा जाएगा. वाहनों में भीड़भाड़ करने/वाहनों की छत पर यात्रा करने/सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने पर भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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