नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीति के अपराधीकरण (Criminalisation of politics) को रोकने के लिए जारी किए गए उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुखों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने संबंधी याचिका शुक्रवार खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की एक पीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग के पास सक्षम प्राधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट वकील ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था. याचिका में दावा किया गया है कि इन दलों ने शीर्ष अदालत के अगस्त 2021 में सुनाए फैसले का पालन नहीं किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने को कहा गया था.