श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय (Jammu and Kashmir High Court) के प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के लगभग तीन महीने बाद 5 जुलाई से सभी अदालतों को इस शर्त पर फिर से खोल दिया है कि केवल टीका लगाए गए वकीलों और पक्षकारों को ही अदालत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने बुधवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अन्य अधीनस्थ अदालतें 5 जुलाई को भौतिक सुनवाई के लिए फिर से खुलेंगी.
बता दें कि दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोविड लॉकडाउन लागू होने के बाद से अदालतों में केवल वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दी गई थी.आदेश में कहा गया है कि वकीलों, कर्मचारियों और वादियों को सभी कोविड-19 के नियमों सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा.