नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपियों को सजा देने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. साकेत कोर्ट ने दोषियों की सजा पर 25 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया था. जबकि एक आरोपी को मकोका के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल है. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया है. कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है.