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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों की सजा पर कोर्ट ने सुरिक्षत रखा फैसला, सजा 25 नवंबर को

Soumya Murder Case, Soumya Viswanathan murder case: दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सजा पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले में अब कोर्ट 25 नवंबर को सजा सुनाएगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 24, 2023, 8:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपियों को सजा देने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया. साकेत कोर्ट ने दोषियों की सजा पर 25 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने 18 अक्टूबर को सौम्या विश्वनाथन की हत्या और मकोका के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया था. जबकि एक आरोपी को मकोका के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को हत्या का दोषी पाया उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल है. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया है. कोर्ट ने इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया है.

2008 में हुई थी हत्याःपत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे उनकी कार में काम से घर लौटते समय ल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मार का हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या के पीछे डकैती का मकसद था. पुलिस ने पांच आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय शेट्टी को उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. वह मार्च 2009 से हिरासत में है.

पुलिस ने बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है. इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपी है. रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था.

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