सूरत : सूरत की एक अदालत ने इस साल फरवरी में कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा ग्रीष्मा वेकारिया की हत्या के मामले में आरोपी फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुनाई और इसे दुर्लभतम मामला करार दिया. दिल्ली के निर्भया मामले का हवाला देते हुए सूरत के प्रधान सत्र एवं जिला न्यायाधीश वी. के. व्यास ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों में शामिल होने से लोगों को रोकने के लिए सख्त सजा दिये जाने की जरूरत है.
वेकारिया के माता-पिता और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. यह फैसला घटना के ठीक 70 दिन बाद सुनाया गया है. पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के भीतर 2,500 पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया था और फिर 120 दस्तावेजी साक्ष्य भी जमा किए थे. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पूरी घटना को अपने स्मार्टफोन में कैद कर लिया था. 25 लोगों के वीडियो क्लिप और चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए.
गोयानी ने 12 फरवरी को गुजरात के सूरत शहर के कामरेज की रहने वाली वेकारिया की उसके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के सामने गला रेत कर हत्या कर दी थी. वेकारिया ने गोयानी साथ संबंध बनाने से इनकार दिया था, जिसके बाद से वह आवेश में था. गोयानी ने वेकारिया को बचाने की कोशिश करते उसके भाई और चाचा को भी चाकू मार दिया था. इसके बाद उसने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया था. पुलिस पहले गोयानी को कामरेज में एक अस्पताल ले गई थी और 16 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.