नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ अर्जी वापस हाईकोर्ट भेज दी. महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी (Tushar Gandhi great grandson of Mahatma Gandhi) ने उच्च न्यायालय के 25 नवंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस संबंध में दाखिल उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने (तुषार गांधी द्वारा दाखिल) रिट याचिका का निस्तारण करने से पहले गुजरात सरकार से इस मामले में विस्तृत हलफनामा नहीं मांगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारा विचार है कि यह उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दे पर फैसला राज्य सरकार द्वारा मामले में विभिन्न तथ्यों के साथ विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का मौका देने के बाद करे.