लखनऊ: खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकी तौहीद अहमद शाह को एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने एनआईए रिमांड देने का आदेश दिया है. यह रिमांड अवधि आगामी 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से 21 फरवरी को शाम 5 बजे तक रहेगी.
एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पर अदालत ने तौहीद अहमद शाह को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से तलब किया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. जेल से बाहर निकालते एवं दाखिल करते समय चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई वकील रिमांड अवधि के दौरान रहना चाहता है, तो उचित दूरी बना कर रह सकता है.