नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मुस्लिम पति द्वारा बहुविवाह करने को असंवैधानिक घोषित किए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है. साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
याचिका में मुस्लिम पति द्वारा द्विविवाह या बहुविवाह को विनियमित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. साथ ही कहा गया कि इसके लिए पत्नी की लिखित अनुमति ली जाये और पति द्वारा न्यायिक अधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाये. जिसमें यह सत्यापित हो कि वह सभी पत्नियों की समान रूप से जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है. इसके अलावा निकाह से पहले वह पूर्व में हुए विवाह के बारे में पूरी जानकारी घोषित करे.