मुंबई : महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ पिछले लंबे समय से मोर्चा खोले हुए कंगना रनौत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण गिराने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन कर तीन फ्लैटों का आपस में मर्जर कर लिया.
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उपनगर दिंडोशी में मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कंगना रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था. ऐसा करते हुए उन्होंने आम रास्ते को कवर कर दिया. ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है.