नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (amnesty international india) के प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ (Aakar Patel's plea) जारी लुकआउट सर्कुलर के विरुद्ध दाखिल याचिका पर आदेश बृहस्पतिवार को सुरक्षित कर लिया. फैसला दोपहर बाद सुनाया जा सकता है. यह मामला विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने पटेल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.सीबीआई ने पटेल की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि यदि पटेल को देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह न्याय के दायरे से बचकर भाग सकते हैं. उसने ने कहा कि पटेल बेहद प्रभावशाली हैं.
एजेंसी ने कहा, हम गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए. गौरतलब है कि पटेल ने बुधवार को आरोप लगाया था कि उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश से बाहर जाने से रोक दिया गया. पटेल ने दावा किया था कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है.