मुंबई: उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पास एक एसयूवी में मिले विस्फोटकों और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी नरेश गौर की जमानत याचिका यहां एक अदालत ने खारिज कर दी. गौर कथित तौर पर एक 'बुकी' है और उसे महाराष्ट्र के आतंक निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मार्च 2021 में गिरफ्तार किया था.
मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपे जाने से पहले एटीएस इसकी जांच कर रही थी. गौर ने अप्रैल में दायर की अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे सह आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के कहने पर जांच एजेंसी द्वारा बलि का बकरा बनाया जा रहा है. गौर ने कहा कि वाजे ने कभी उससे संपर्क नहीं किया था.