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मां को बेघर करने पर कोर्ट का आदेश-एक महीने में घर खाली करे बेटा - एक महीने में घर खाली करे बेटा

भोपाल में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया है. मां ने परेशान होकर कोर्ट से गुहार लगाई. कोर्ट ने महिला के बेटे-बहू को एक महीने के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया है.

कोर्ट दिया मां को घर देने का आदेश
कोर्ट दिया मां को घर देने का आदेश

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Published : Jul 24, 2021, 8:33 PM IST

भोपाल: बूढ़ी मां को घर से बेघर करना एक बेटे को महंगा पड़ गया. बेसहारा मां कोर्ट की शरण में पहुंची. कोर्ट ने बेटे को एक महीने में घर खाली कर मां को सौंपने का आदेश दिया है.

गोविंदपुरा इलाके में रहने वाली 68 साल की लक्ष्मीबाई को बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था. बुढ़ापे में महिला को अपनी बेटी के घर रहना पड़ रहा था. भरण पोषण में दिक्कत होने की वजह से महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके बेटे दीपक और बहू ने उसे घर से निकाल दिया है. दीपक बड़े और छोटे भाई को भी परेशान करता है.

कोर्ट ने दिए घर खाली करने का आदेश

दीपक ने अपने भाइयों पर मां को भड़काने का आरोप लगाया है. दीपक ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसने तो बैंक खातों में मां को ही नॉमिनी भी बना रखा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद बेटे दीपक को एक महीने में मकान खाली कर कब्जा मां को सौंपने के आदेश दिया है.

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