श्रीनगर: सेना ने जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर (South Kashmir) के अमशीपुरा में हुई फर्जी मुठभेड़ (Fake Encounter In Amshipura) में तीन व्यक्तियों को मार गिराने के मामले में एक कैप्टन के खिलाफ ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्यावाही शुरू कर दी है. अधिकारियों ने रविवार को यहां यह जानकारी दी. इससे पहले एक 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' (Court Of Inquiry) में पाया गया था कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) (Armed Forces Special Powers Act (AFSPA)) के तहत मिली शक्तियों के 'पार' जाकर कार्रवाई की थी.
जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के रहने वाले तीन लोगों इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार को 18 जुलाई, 2020 को शोपियां जिले के एक सुदूर पहाड़ी गांव में मार गिराया गया था और उन्हें 'आतंकवादी' करार दिया गया था. हालांकि, जब उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया पर संदेह जताया गया तो सेना ने तुरंत एक 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' शुरू की. इस जांच में प्रथम दृष्टया सबूत मिले कि सैनिकों ने आफस्पा के तहत निहित शक्तियों को 'पार' किया.