नई दिल्ली :दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को दावा किया कि उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार किया है और उच्च न्यायालय के आदेश (High Court orders) पर स्थगनादेश के मुकाबले ज्यादा विस्तृत अंतरित राहत दी है.
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत (Bail by Delhi High Court) के एक मामले में समूचे आतंकवाद निरोधी कानून 'यूएपीए' (UPA) पर चर्चा किये जाने को लेकर नाखुशी जाहिर की और यह स्पष्ट किया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले (North East Delhi riot case) में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत (Bail to three student activists) देने के उच्च न्यायालय के फैसले का इस्तेमाल देश की किसी भी अदालत द्वारा मिसाल के तौर पर नहीं किया जाएगा.
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दिल्ली पुलिस ने एक बयान में दावा किया कि उन्होंने आरोपियों नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तनहा की फिर से गिरफ्तारी का अनुरोध नहीं किया था.