नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी. केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हिंसा मामले में आरोपी हैं. इस हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है. इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया.
धीमी गति से सुनवाई की बात से न्यायालय ने किया था इंकार :शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है. उच्चतम न्यायालय ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था. न्यायालय ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है.
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