नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद जिले में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए बोली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अडाणी गैस की याचिका को खारिज कर दिया.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने यह बोली प्रक्रिया 2016 में आयोजित की थी. इसमें अडाणी गैस को साणंद, बावला और ढोलका क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की गुजरात गैस लि. से हार का सामना करना पड़ा था.
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम के तहत नियमन 18 न तो मनमाना है और न ही 'कानूनी अधिकार के दायरे से बाहर' है.