नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को खबरिया वेबसाइट 'न्यूजक्लिक' (news website newsclick) और इसके मुख्य संपादक के खिलाफ धन शोधन मामले (money laundering case) में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए.
उच्च न्यायालय ने वेबसाइट की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. याचिका में इस मामले में ईडी द्वारा दर्ज प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया.
पढ़ें-अलपन बंद्योपाध्याय के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू, कदाचार और दुर्व्यवहार के आरोप