कटक (ओडिशा):ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दीपावली के दौरान हरित पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर पटाखा विक्रेताओं के साथ चर्चा कर एक नवंबर तक निर्णय लेने को कहा है.
अदालत का निर्देश ऑल ओडिशा फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन एवं अन्य की याचिका पर आया है. एसोसिएशन एवं अन्य ने आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने को लेकर एक अक्टूबर से एक नवंबर तक त्योहार सीजन में पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) द्वारा 30 सितंबर को लगायी गयी पाबंदी को चुनौती दी है.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने उच्च न्यायालय से कहा कि कोविड-19 महामारी में 'बहुत गिरावट आयी' है तथा यह दर्शाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है कि हरित पटाखों, जिन्हें उनके मुवक्किल बेचना चाहते हैं, से वायरस फैलेगा. वकील ने कहा कि चूंकि ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में वायु गुणवत्ता अच्छी है इसलिए हरित पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर भी राज्य सरकार द्वारा रोक लगाना युक्तिसंगत नहीं है.