नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में उसके विभिन्न बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से बुधवार को जवाब मांगा. उच्च न्यायालय ने वीवो को एक सप्ताह के भीतर ईडी को 950 करोड़ रुपये की बैंक सुरक्षा गारंटी देने पर विभिन्न बैंक खातों के संचालन की भी मंजूरी दे दी. अदालत ने कंपनी से बैंक खातों में 251 करोड़ रुपये की बचत राशि रखने को भी कहा है, जो खातों पर रोक लगाए जाने के दौरान थी.
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