देहरादून :उत्तराखंड पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, योगेंद्र रावत समेत पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है. देहरादून CJM कोर्ट लक्ष्मण रावत की अदालत ने इस मामले में साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में मंत्री गणेश जोशी समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है. साल 2016 में पुलिस के सर्वश्रेष्ठ घोड़े शक्तिमान की मौत प्रकरण में राज्य सरकार बनाम गणेश जोशी के खिलाफ केस नंबर 1911/2016 का मामला देहरादून की निचली अदालत में चल रहा था.
वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बार एसोसिएशन के दफ्तर में मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उन्हें पांच साल पुराने मामले में बरी कर दिया. इस फैसले के बाद वो बेहद खुश हैं. जोशी ने इसे सच की जीत बताया है.
क्या था मामला
बता दें कि 14 मार्च 2016 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों के विरोध में बीजेपी के सदस्यों ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया था. विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों व भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी. आरोप था कि इस दौरान भाजपा विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया था. घोड़े पर सवार पुलिस कर्मी ने प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा, तो भाजपा विधायक गणेश जोशी के लाठी से हमला करने और दूसरी तरफ से भाजपा नेता प्रमोद बोरा द्वारा लगाम खींचने से घोड़े का सारा भार उसके पीछे के हिस्से पर आ गया और वह गिर गया था, जिससे उसकी पिछली टांग की हड्डी टूट गई थी.