कुशीनगर:ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कॉटन (रुई) छोड़ने के मामले में बड़ी कार्यवाही हुई है. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ के सदस्य राजेंद्र सिंह ने पडरौना नगर में स्थित सृजन हॉस्पिटल की संचालिका डॉ. अमृता राय पर 45.39 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. आयोग ने आदेश देते हुए कहा कि दो माह के अंदर अर्थदंड नहीं देने पर महिला चिकित्सक को पन्द्रह फीसदी वार्षिक ब्याज जोड़कर धनराशि का भुगतान करना होगा.
जिले के खैरी की जुडाछपरा के निर्मल पट्टी निवासी सुशीला शर्मा पत्नी विनोद शर्मा ने सृजन हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में वाद दाखिल कर आरोप लगाया है. आरोप है कि 7 मई 2020 को पहली बार उन्होंने पडरौना नगर में स्थित सृजन हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर अमृता राय को दिखाया था. महिला डॉक्टर ने देखने के बाद 25 मई को ऑपरेशन की डेट निर्धारित कर दवा देकर घर भेज दिया. निर्धारित तिथि को अस्पताल पहुंचने पर डॉ. अमृता राय ने ऑपरेशन कर बच्चे की डिलीवरी की. इसमें चालीस हजार रुपये खर्च हुए.
पीड़िता के मुताबिक वह अस्पताल से 31 मई को डिस्चार्ज हुई, लेकिन उसके पेट मे बराबर दर्द होता रहा. तबीयत ज्यादा खराब होने पर वह 5 जून को फिर से अमृता राय को दिखाने पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे गोरखपुर सावित्री हास्पिटल रेफर कर दिया. वहां डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई. जांच में पता चला कि महिला डॉ. अमृता राय ने ऑपरेशन के दौरान कॉटन पैड पेट में छोड़ दिया है.