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इन 5 राज्यों के आगंतुकों के लिए दिल्ली में कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

देश के 5 राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन देखने को मिले हैं. जिससे एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं. इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है.

corona negative report mandatory for entry in delhi
दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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Published : Feb 24, 2021, 10:36 AM IST

Updated : Feb 24, 2021, 1:32 PM IST

नई दिल्ली :देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की आप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आप सरकार ने दिल्ली में 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है. बता दें, कुछ राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

हाल के दिनों में केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी दिख रही है. इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है. हाल यह है कि बीते एक हफ्ते के दौरान देशभर में आए कोरोना के 86 फीसदी मामले इन्हीं राज्यों से हैं.

दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

'नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगी एंट्री'

इन राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है. चूंकि दिल्ली में हर दिन देशभर से लोग आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार अब अलर्ट हो गई है. दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इन 5 राज्यों से दिल्ली आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी. नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर ही उन्हें दिल्ली में एंट्री मिल सकेगी. अगर रिपोर्ट नहीं हुई, तो उनका टेस्ट किया जाएगा.

'72 घंटे पुरानी रिपोर्ट भी मान्य'

अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उन्हें 14 दिन क्वारन्टीन रहना होगा. हालांकि, दिल्ली सरकार ने इन पांच राज्यों के नोडल ऑफिसर से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य से दिल्ली आ रहे लोगों के पास 72 घंटे तक पुरानी नेगटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट हो. उसके बाद ही कोई दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे.

दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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'कार वालों को मिलेगी छूट'

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार इससे जुड़ा औपचारिक आदेश आज जारी करेगी. यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक प्रभावी होगा. यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा, लेकिन कार से दिल्ली आने वाले यात्री इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे.

Last Updated : Feb 24, 2021, 1:32 PM IST

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