लखनऊ :उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. हालांकि, रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए शर्तों के साथ आदेश जारी किया है. तिवारी ने अपने आदेश में कहा है कि निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी.
आदेश में उन्होंने कहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी जबकि शनिवार व रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी.
उन्होंने निर्देश दिया कि साप्ताहिक बंदी में प्रदेश में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाए, दुकानों पर दुकानदार व कर्मचारी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी रहेगी.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया (कुल 20 जिले) जिले जहां 30 मई तक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी.
आदेश में कहा गया कि जब इन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी तो कोरोना कर्फ्यू में अनुमन्य सभी छूट स्वत: लागू हो जाएगी.
तिवारी ने यह भी कहा है कि यदि किसी जिले में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 600 से अधिक हो जायेगी तो उस जिले में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः: समाप्त हो जाएगी.
50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय
आदेश के मुताबिक कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी लेकिन शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उनको चक्रानुक्रम पद्धति से बुलाया जाएगा. सभी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य किया गया है.
निजी कंपनियों में 'घर से काम' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने परिचय पत्र या संबंधित इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी.