मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया, जिन पर अपने बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग भंडाफोड़ मामले में नहीं फंसाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी वानखेड़े ने उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग वाली एक याचिका के साथ अदालत का रुख किया है.
अदालत की एक अवकाशकालीन पीठ ने वानखेड़े के हलफनामे को दर्ज करने के बाद यह आदेश पारित किया कि वह 20 मई को सुबह 11 बजे यहां बीकेसी इलाके में सीबीआई के कार्यालय में मौजूद रहेंगे. इस सुनवाई में कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि सीबीआई 22 मई 2023 तक समीर वानखेड़े को जबरन गिरफ्तार न करे और समीर वानखेड़े भी पूछताछ और जांच में सहयोग करें.