अमरोहा:धर्मांतरण मामले में यूपी में पहली सजा (conversion case first sentence in up) सुनाई गई. अमरोहा कोर्ट ने धर्म बदल कर युवती से शादी करने के प्रयास में 5 साल की (amroha court sentenced five years punishment) सजा सुनाई है.
मुस्लिम समुदाय के अफजल ने धर्म बदल कर (amroha conversion case) खुद को हिंदू बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और फिर उससे शादी करने का प्रयास भी किया. इसी के चलते अमरोहा जिला कोर्ट ने आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम कपिल राघव ने 5 साल की सजा सुनाई (amroha court sentenced five years punishment) और दोषी युवक अफजल पर न्यायालय ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मुस्लिम अफजल ने खुद को अरमान कोहली बताकर शादी की साजिश रची थी.
जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में धर्म बदलकर नर्सरी संचालक की बेटी का अपहरण कर शादी करने की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (UP Law Against Religion Prohibition Ordinance 2020) के तहत यूपी में यह पहली सजा सुनाई गई. बता दें कि दोषी जमानत पर जेल से बाहर था. न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी अफजल को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया.
जिले के हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी स्थित है. मार्च 2021 में कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद था. तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा था. उसकी गाड़ी पर संभल जनपद के हयातनगर थानाक्षेत्र के गांव मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल बतौर ड्राइवर आया था. तभी मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की बेटी (16 साल) से हो गई. इस दौरान मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छिपाकर खुद को अरमान कोहली (हिंदू धर्म) बताया था. लिहाजा अफजल ने अपना धर्म छिपाकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे.