अयोध्या :जिले के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है. वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका के मामले में जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे ने बताया कि 'धन्नीपुर मस्जिद मामले में कोई विवाद नहीं है. विवाद धन्नीपुर के पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर में है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जवाब दावा जल्द दाखिल किया जाएगा.'
धन्नीपुर की जमीन को बताया कृषि विभाग की जमीन
दिल्ली की दो महिलाएं रानी कपूर पंजाबी और रमा कपूर पंजाबी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है उसका चकबंदी न्यायालय में विवाद चल रहा है और वह जमीन उनकी है, जबकि जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश पर धन्नीपुर की जमीन को कृषि विभाग की जमीन बताते हुए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी है.