रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज की रिहाई आज भी नहीं हो पाई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कालीचरण 93 दिन से जेल में बंद हैं. शुक्रवार को हाईकोर्ट से कालीचरण को जमानत मिल गई. उसके बाद रायपुर ट्रॉयल कोर्ट ने भी रिहाई आर्डर जारी कर दिए, लेकिन जेल प्रबंधन को महाराष्ट्र कोर्ट में लंबित मामले में मिली जमानत के दस्तावेज नहीं मिले हैं. जिसकी वजह से रिहाई नहीं हो पाई. इधर रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे कालीचरण के समर्थक काफी निराशा हुए.
पोस्ट के जरिए जमानत ऑर्डर आने पर होगी रिहाई: रायपुर सेंट्रल जेल के जेलर जीडी पटेल ने बताया कि, महाराष्ट्र के लंबित मामले पर प्रबंधन को किसी तरह की जमानत की कॉपी नहीं मिली है. बॉय पोस्ट आर्डर जमानत की कॉपी आने पर ही रिहाई होगी. बता दें कि कालीचरण के वकील ने महाराष्ट्र में लंबित मामले की जमानत की कॉपी जेल प्रबंधन को दिखाई है. लेकिन जेल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें महाराष्ट्र से बॉय पोस्ट आर्डर आने पर ही वे कालीचरण को रिहा कर सकते हैं. फिलहाल कालीचरण को रिहाई के लिए और इंतजार करना होगा.
शुक्रवार को कालीचरण को मिली थी जमानत: कालीचरण महाराज को हाईकोर्ट से शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी. इसके बाद रायपुर ट्रायल कोर्ट में शनिवार को जमानत से सम्बंधित कुछ अहम दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, लेकिन दसतावेज अधूरे होने की वजह से ट्रायल कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी नहीं हो पाया. जानकारी के मुताबिक अधूरे दस्तावेजों को रविवार को पूरा किया गया. इसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिहाई आदेश जारी हुआ है. लेकिन अब जेल प्रबंधन ने लंबित मामले में जमानत की बॉय पोस्ट आर्डर नहीं मिलने का हवाला देकर रिहाई करने से इनकार कर दिया.