चंडीगढ़: गुरुग्राम में एक उपभोक्ता फोरम ने हाउसिंग सोसाइटी के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा एजेंसी पर कुत्ते के काटने के मामले में लगभग चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट के अनुसार, उसने तीन लाख रुपए किराए के रूप में और एक लाख रुपए रखरखाव शुल्क के रूप में मासिक भुगतान किया था. याचिका में कहा गया कि, फरवरी 2020 में मेरी बेटी शिवी अपने चाचा से मिलने 22वीं मंजिल पर गई थी. इस दौरान 10वीं मंजिल पर आरोपी राकेश कपूर का नौकर कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुसा.
गुरुग्राम: कुत्ते के काटने के मामले में हाउसिंग सोसाइटी के प्रबंधन पर लगा 4 लाख का जुर्माना - कुत्ते के काटने पर लगा जुर्माना गुरुग्राम
उपभोक्ता फोरम ने गुरुग्राम की एक लड़की को कुत्ते के काटने के मामले में हाउसिंग सोसाइटी के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा एजेंसी पर लगभग चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले में छह लोगों को घटना का दोषी पाया गया जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.
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उन्होंने आगे कहा, लिफ्ट में घुसते ही कुत्ता मेरी बेटी पर कूद पड़ा और उसे काट लिया. मेरी बेटी को घायल अवस्था में देखने के बावजूद नौकर कुत्ते के साथ वहां से नौ-दो ग्यारह हो गया. मेरी बेटी किसी तरह अपने चाचा के फ्लैट तक पहुंची, जहां हम उसे अस्पताल ले गए. वह दो हफ्ते तक स्कूल नहीं जा सकी. इस घटना ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है. दलीलें सुनने के बाद अदालत ने छह लोगों को घटना का दोषी ठहराया. इसके साथ ही मामले न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता को 3.8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.