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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

expert hails SCs directives on Bilkis Bano case : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बिलकिस बानो मामले के दोषियों को दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करनी होगी. इस फैसले का वरिष्ठ वकील ने स्वागत किया है.

Bilkis Bano case
सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 8, 2024, 4:28 PM IST

नई दिल्ली: वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट में वकील सत्य प्रकाश सिंह ने बिलकिस बानो मामले में सभी आरोपियों को सजा में छूट देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के फैसले की सोमवार को सराहना की.

सिंह ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया, 'शीर्ष अदालत अपनी दिशा में सही थी. उस प्रांत के संबंधित उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां मामला शुरू में दर्ज किया गया था, किसी अन्य अदालत में आरोपी को ऐसी छूट नहीं दी जा सकती है.'

बिलकिस बानो प्रकरण में सबसे पहले महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया था. सिंह ने कहा कि 'इसलिए, जिस प्रांत में मामला दर्ज किया गया था, उस प्रांत के संबंधित उच्च न्यायालय को छोड़कर, कोई भी अदालत ऐसी छूट नहीं दे सकती है.' सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो मामले में आरोपियों को दी गई छूट 'राजनीतिक पक्षपात थी.'

शीर्ष अदालत ने सोमवार को बिलकिस बानो मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात अदालत के 13 मई, 2022 के आदेश पर रोक लगा दी. मामले में दोषियों की वस्तुतः सहायता करने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना करते हुए, शीर्ष अदालत ने सजा में छूट देने के अधिकार क्षेत्र का हनन करके इसे कानून का उल्लंघन बताया.

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