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कांग्रेस ने बीआरएस अध्यक्ष केटीआर पर लगाए गंभीर आरोप, चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत - बीआरएस अध्यक्ष केटीआर

कांंग्रेस पार्टी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आधिकारिक भवनों का इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया. इस आरोप के साथ ही कांग्रेस ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है. Congress Party, BRS working president KTR,

BRS President KTR
बीआरएस अध्यक्ष केटीआर

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 21, 2023, 6:26 PM IST

हैदराबाद: कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव के दौरान आधिकारिक भवनों का दुरुपयोग किया. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज की.

इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि मंत्री केटीआर ने हैदराबाद के टी-हब में युवाओं के साथ बैठक की और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए टी-हब का इस्तेमाल किया. केटीआर को अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है. साथ ही मांग की कि सरकारी संस्थानों को राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित न करने का निर्देश दिया जाए.

दूसरी ओर, सैफाबाद पुलिस ने हाल ही में शहीद स्मारक परिसर में केटीआर और गोरेती वेंकन्ना द्वारा किए गए साक्षात्कार पर मामला दर्ज किया है. कांग्रेस नेता निरंजन ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकारी भवन में साक्षात्कार लिया गया. इसके बाद सीईओ विकासराज ने यह शिकायत हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी को भेज दी.

शिकायत संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हुई थी. इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने सैफाबाद पुलिस को उचित कार्रवाई करने की सलाह दी. इस मामले में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इंटरव्यू बिना अनुमति के किया गया था. सैफाबाद पुलिस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान बिना अनुमति साक्षात्कार आयोजित करने के आरोप में व्यवस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्थान पर साक्षात्कार के साथ एक ड्रोन उड़ाया गया था. इसके साथ ही पुलिस ड्रोन उड़ाने वाले ऑपरेटर की जानकारी जुटाने में लगी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने पर राजनेताओं को अपनी गतिविधियों के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग नहीं करना चाहिए.

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