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मोदी सरनेम मामला: राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होगी सुनवाई - stay on Rahuls sentence

मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.

Congress file petition in Supreme Court stay Rahuls sentence
कांग्रेस राहुल की सजा पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेगी

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Published : Jul 18, 2023, 10:55 AM IST

Updated : Jul 18, 2023, 11:07 AM IST

नई दिल्ली:मोदी सरनेम मामले मेंराहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की इस याचिका को मंजूर करते हुए 21 जुलाई की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यह याचिका दाखिल की गई.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. काफी समय से इस बात पर चर्चा की जा रही थी सजा पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जाएगी. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दिए थे. बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी मांगों को खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.

ये भी पढ़ें- मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार, गुजरात HC ने खारिज की याचिका

क्या था मामला: पेश मामले में 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है ?' राहुल ने कहा, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?' राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आधार बनाकर बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया. इस मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई. इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने याचिका में की गई उनकी मांगों को खारिज कर दिया. इस तरह उनकी सजा को बरकरार रखी गई. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश सही पाया गया. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है.

Last Updated : Jul 18, 2023, 11:07 AM IST

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