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Rahul Gandhi defamation case : कांग्रेस ने राहुल को मिली राहत को बताया सत्य और न्याय की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. कांग्रेस ने फैसले की तारीफ करते हुए कहा, 'कोई भी ताकत लोगों की आवाज को चुप नहीं करा सकती है.'

Rahul Gandhi defamation case
राहुल को मिली राहत

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Published : Aug 4, 2023, 4:41 PM IST

Updated : Aug 4, 2023, 5:25 PM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस ने 'मोदी उपनाम' से संबंधित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है तथा जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. मामले में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य है और यही रहेगा. राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, 'चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. इंडिया की रक्षा करना.'

उच्चतम न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान बुद्ध को उद्धृत करते हुए कहा, 'तीन चीजों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य.' उन्होंने कहा, 'माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते.'

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, 'उच्चतम न्यायालय का फैसला सत्य और न्याय की मजबूत पुष्टि है. भाजपा की मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुनते हुए झुकने से इनकार कर दिया है.'

उनका कहना था, 'भाजपा और उसके समर्थकों के लिए एक सबक होना चाहिए: आप बुरे से बुरा काम कर सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे. हम एक सरकार और एक पार्टी के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना जारी रखेंगे. हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे और अपनी संस्थाओं में विश्वास बनाए रखेंगे जिन्हें आप इतनी बेताबी से नष्ट करना चाहते हैं. सत्यमेव जयते!'

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, 'हम राहुल गांधी जी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. यह राहुल गांधी जी का दृढ़ विश्वास है. न्याय की जीत हुई है. कोई भी ताकत जनता की आवाज को दबा नहीं सकती.'

लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि राहुल गांधी को सदन की बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

चौधरी ने सदन में पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल के समक्ष यह मांग उठाई. उन्होंने कहा, 'हमारे नेता राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है. उन्हें सदन में आने की अनुमति दी जाए. यह हमारी मांग है.' अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर संज्ञान लेंगे.

राहुल पार्टी मुख्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया.

राहुल गांधी के कांग्रेस मुख्यालय '24 अकबर रोड' पहुंचने पर उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा औरकांग्रेस के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे.कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर और झंडे लहराकर जश्न मनाया.

उच्चतम न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया.

शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में 'मोदी उपनाम' के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Aug 4, 2023, 5:25 PM IST

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