मुजफ्फरपुर : केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया. यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दायर किया है, जिसमें आईपीसी की धारा 504, 506, 153A, 153B, 160 के तहत मामला दर्ज कराया गया है.
किसान नेता राकेश टिकैत पर परिवाद दायर, आठ अप्रैल को होगी सुनवाई - farmer leader rakesh tikait
बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने किसान नेता राकेश टिकैत पर परिवाद दायर किया है. अदालत आठ अप्रैल को इसकी सुनवाई करेगी.
राकेश टिकैत
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान में एक किसान महापंचायत के दौरान खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी तो 16 राज्यों में लोगों को बिजली से वंचित करा दिया जाएगा.
इस बात से चिंतित होकर मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है. मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तिथि तय की है.