वाराणसी : पिछले दिनों वाराणसी आए क्रिकेटर शिखर धवन ने प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया था और इस दौरान ली गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था, हालांकि इस गलती के लिए जिला प्रशासन ने उन्हें जिम्मेदार नहीं माना बल्कि नाविक को आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की. वहीं, एक अधिवक्ता ने वाराणसी की न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत में शिखर धवन के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है. अधिवक्ता की तरफ से दाखिल परिवाद पर सुनवाई के लिए अदालत ने 6 फरवरी की तारीख तय की है.
भारी पड़ा पक्षियों को दाना खिलाना
दरअसल, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने 11 जनवरी से घाटों पर आए प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा दिया था, लेकिन जिस नाविक के साथ शिखर धवन गंगा में नौका विहार करने गए थे, उसने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी. यहां शिखर धवन ने प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया. इसका संज्ञान लेते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी ने नाविक को इसके लिए जिम्मेदार माना. नाविक के खिलाफ कार्रवाई की गई.