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प्रतिस्पर्धा आयोग ने SBI के टेंडर में हेराफेरी करने वाली 7 कंपनियों पर लगाया जुर्माना - टेंडर में हेराफेरी करने वाली 7 कंपनियों पर ल.गाया जुर्माना

भारत की निष्पक्ष बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक शाखाओं और एटीएम में स्थापित किए जाने वाले साइनेज की आपूर्ति के लिए जारी एक निविदा में हेराफेरी करने के लिए सात कंपनियों पर जुर्माना लगाया है.

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प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Feb 4, 2022, 10:20 PM IST

नई दिल्ली :प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) ने SBI के टेंडर में हेराफेरी करने वाली 7 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है. जून 2018 में एक शिकायत मिलने के बाद आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19(1) के तहत स्वत: संज्ञान लिया. शिकायत में आपूर्ति के लिए एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंगाई गई निविदा में बोली में हेराफेरी और कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया गया था.

पूरे भारत में एसबीआई शाखाओं और एटीएम के लिए नए साइनेज और मौजूदा साइनेज को बदलना था. सीसीआई के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पार्टियों के बीच ई-मेल का आदान-प्रदान हुआ, जो बोली प्रक्रिया में हेरफेर का आधार बना. एकत्र किए गए सबूतों के संचयी मूल्यांकन के आधार पर सीसीआई ने पाया कि पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके परिणामस्वरूप भौगोलिक बाजार आवंटन के साथ-साथ एसबीआई की उपर्युक्त निविदा में बोली-धांधली भी हुई थी.

सभी पक्षों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया, जो कार्टेल सहित प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है. सीसीआई ने डायमंड डिस्प्ले सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एजीएक्स रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ओपल साइन्स प्राइवेट लिमिटेड, एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड, अमरीश नियॉन प्राइवेट लिमिटेड, मैक्रोमीडिया डिजिटल इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड और हिथ इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया.

अधिकारियों ने कहा कि इन पार्टियों के नौ व्यक्तियों को भी अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के तहत उनकी संबंधित संस्थाओं के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है. मामले की गंभीरता को समझते हुए एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड ने कम दंड का आवेदन दायर किया और सच्चाई को उजागर करने में अधिकारियों के साथ सहयोग किया. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम दंड के आवेदन की अनुमति है.

इस मामले में सीसीआई ने नरम रुख अपनाया क्योंकि इस मामले में चूक करने वाली अधिकांश कंपनियां एसएमई क्षेत्र से थीं और उनमें से कुछ ने जांच के दौरान अपने आचरण को स्वीकार किया और एक प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाने का फैसला किया. अधिनियम की धारा 48 के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों को उनकी संबंधित औसत आय के एक प्रतिशत की दर से जुर्माना भी लगाया गया.

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सीसीआई ने सहयोगी इकाई का जुर्माना घटाया

इस मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने को कम करने का फैसला किया क्योंकि कंपनी ने न केवल उचित बाजार नियामक से कम दंड के लिए संपर्क किया बल्कि सच्चाई को उजागर करने में वॉचडॉग की भी मदद की. CCI ने एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी से जुड़े व्यक्तियों पर लगने वाले जुर्माने को 90% तक कम कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि इन सात कंपनियों और उनके अधिकारियों को भविष्य में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में शामिल होने से रोकने का निर्देश दिया गया है.

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