जयपुर : राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुलेंगे. जिसके बाद कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंत्री समूह की ओर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है.
सीएम अशोक गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. गृह विभाग की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ चलेंगी. स्टाफ को वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होनी चाहिए. साथ ही कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालना करना होगा. इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. गृह विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक नियमित शिक्षण गतिविधियां केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी.
संस्थानों को इन नियमों की भी पालना करनी होगी