देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) ने बीते दिनों कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को चारधाम यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दिए थे. साथ ही चारों धामों (chardham) की पूचा-अर्चना का लाइव प्रसारण करने का आदेश दिया था.
'वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र नहीं'
कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन चारों धामों की पूजा-अर्चना का लाइव प्रसारण करने को तैयार नहीं है. इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm pushkar singh dhami) ने कहा कि वेदों में लाइव स्ट्रीमिंग (chardham live streaming) का जिक्र नहीं है, इसीलिए सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती है. इसको लेकर कोर्ट में एफिडेविट भी दिया जाएगा.
गर्भगृह के बाहर से प्रसारण
दरअसल, पिछले हफ्ते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) में सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने कोरोना की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया था कि चारों धामों की पूचा-अर्चना का लाइव प्रसारण किया जाए. लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि चारों धामों की पूचा-अर्चना का गर्भगृह से लाइव प्रसारण नहीं किया है. बाहर से प्रसारण जारी है.