नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं है. अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत खारिज कर दी. मिशेल को 3600 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था.
मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है.
19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.13 लोगों को आरोपी बनाया गयाचार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.