नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने सक्सेना को जमानत देते समय उनकी चिकित्सा स्थिति पर ध्यान दिया था और वह जांच में सहयोग कर रहे थे.
पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं. पीठ ने कहा, 'हम दखल देने के इच्छुक नहीं हैं. आप निचली अदालत का रुख कर सकते हैं.' केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह उनसे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. राजू ने कहा, 'वह सहयोग नहीं कर रहा है. वह समन का जवाब नहीं देते. निर्देश दिया जाए कि वह सहयोग करें.'