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सेवाधाम आश्रम में बच्चों को जबरन खिलाया गया बीफ, एसपी को नोटिस

मध्य प्रदेश के सागर में एक सेवा आश्रम में बच्चों को जबरन बीफ खिलाने (children are forcibly fed beef in sagar) और बाइबल पढ़ाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सागर एसपी को नोटिस दिया है. आयोग ने पूरे मामले की पड़ताल करने और दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.

children are forcibly fed beef in sagar
children are forcibly fed beef in sagar

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Published : Dec 9, 2021, 10:46 PM IST

सागर : मध्य प्रदेश के सागर जिले के श्यामपुरा स्थित सेवाधाम आश्रम में नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती बीफ खिलाने की बात सामने (children are forcibly fed beef in sagar) आई है. जिला मुख्यालय की श्यामपुरा गांव में स्थित सेवा आश्रम में रहने वाले बच्चों को जबरन बीफ खिलाने और बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगा है. ऐसा नहीं करने पर बच्चों को प्रताड़ित किए जाने की बात भी सामने आई है. इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सागर एसपी को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है और कार्रवाई करने को कहा है.

जबरन बीफ खिलाने का आरोप

सागर के श्यामपुरा गांव में स्थित सेंट फ्रांसिस सेवाधाम (St. Francis Sevadham) में पिछले डेढ़ साल से भाई बहन रह रहे थे. दोनों भाई बहिन ने अपने पिता के साथ सागर कैंट थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि सेवाधाम में रहने के दौरान उन दोनों को प्रतिबंधित बीफ खाने और बाइबिल पढ़ने के लिए मजबूर किया गया. ऐसा नहीं करने पर उत्पीड़न भी किया गया. जिसकी शिकायत बच्चों के पिता ने कैंट थाने में दर्ज कराई है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया नोटिस

इस मामले में पीड़ित के पिता ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में आयोग ने सागर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि सागर जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त शिकायत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिया गया है. जिसमें प्रार्थी के दो नाबालिग बच्चों को जबरन बीफ खिलाए जाने और बाइबिल पढ़ाए जाने की बात सामने आई है. बच्चों ने अपने पिता को बताया है कि ऐसा नहीं करने पर आश्रम में मौजूद ब्रदर द्वारा पिटाई भी की जाती थी.

SP से 48 घंटों में मांगी रिपोर्ट

आयोग ने सागर पुलिस अधीक्षक से इस मामले में FIR की प्रति, बाल अधिकार समिति का प्रतिवेदन, बाल अधिकार समिति के समक्ष दिए गए बच्चों के बयान की प्रति और संबंधित आश्रम का निरीक्षण कर रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर पेश करने को कहा है.

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