नई दिल्ली :राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में बाल विवाह के मामलों में उसके पिछले साल की तुलना में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. विशेषज्ञों का कहना है कि इसका आशय सिर्फ यह नहीं कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, बल्कि यह भी है कि ऐसे मामलों के सामने आने की दर बढ़ी है.
एनसीआरबी के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए. कर्नाटक में सबसे अधिक 184 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद असम में 138, पश्चिम बंगाल में 98, तमिलनाडु में 77 और तेलंगाना में 62 मामले दर्ज किए गए.
इस अधिनियम के तहत 2019 में 523 मामले जबकि 2018 में 501 मामले दर्ज किए गए थे. आंकड़ों के मुताबिक, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 2017 में 395, 2016 में 326 और 2015 में 293 मामले दर्ज किए गए थे.
भारतीय कानून के मुताबिक, 18 वर्ष से कम उम्र की युवती या 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि बाल विवाह के मामलों में क्रमिक वृद्धि से जरूरी नहीं कि ऐसे मामलों में उछाल आया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसे मामलों की खबरें अब कहीं ज्यादा सामने आ रही हैं.
मानव तस्करी रोकने के लिये काम करने वाले गैर सरकारी संगठन 'संजोग' के संस्थापक सदस्य रूप सेन ने कहा कि यह आंकड़े बढ़ने के कई कारक हो सकते हैं.